3. होम लोन पर टैक्स छूट
🏠 Section 24(b):
- ₹2 लाख तक ब्याज पर छूट
🏠 Section 80C:
- ₹1.5 लाख तक प्रिंसिपल राशि पर छूट
अगर आपने होम लोन लिया है, तो ब्याज और मूलधन दोनों पर टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है।
🔹 पहली बार घर खरीदने वालों के लिए:
- Section 80EE और Section 80EEA के तहत अतिरिक्त छूट।
🟢 टिप: EMI चुकाते समय उसका पूरा ब्रेकअप संभालकर रखें, जिससे टैक्स फाइलिंग में आसानी हो।